भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए PM Fasal Bima Yojana की शुरुआत की थी। हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया था। PM Fasal Bima Yojana के अंतर्गत किसानों को खरीफ और रबी फसल में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा दी जाती है।

PM Fasal Bima Yojana के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आर्टिकल पढ़े कि कब और कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते है।
PM Fasal Bima Yojana क्या है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की सुरक्षा के लिए, सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना है। इस योजना का माध्यम प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि आदि से फसल के नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
योजना में प्रीमियम दर खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% निर्धारित की गई है। हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए यह 5% है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 5500 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की है। फसल बीमा योजना को लेकर सरकार ने नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा भी दिया है। केन्द्रीय कैबिनेट में फसल बीमा योजना का आवंटन 69 हजार 515 करोड़ कर दिया गया है और साथ ही किसानों को एक्स्ट्रा सब्सिडी भी दी जाएगी।
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PM Fasal Bima Yojana के लिए पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ योग्यताओं को पूरा करना पड़ेगा।
- देश के सभी किसान जो अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के मालिक या किरायेदार के रूप में अधिसूचित फसलों के उत्पादन में लगे हैं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारत का निवासी होना आवश्यक है।
- किसान को एक गरीब या मध्यमवर्गीय परिवार से होना चाहिए।
- किसान के पास इस योजना में के लिए आवेदन करने के लिए सभी जरूरी कागजात होने चाहिए।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana List में किस फसल को शामिल किया गया है।
यदि आप आवेदन करना चाहते है और अपनी फसल के नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी फसल निम्नलिखित में से किसी एक का होना आवश्यक है। यदि आपकी फसल इनमें नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। यदि आपकी फसल नीचे दी गई फसलों में आती है, तो आप इस योजना से अपने नुकसान की भरपाई भी कर सकते हैं।
- धान, गेहूं, बाजरा आदि।
- कपास, गन्ना, जूट इत्यादि।
- चना, मटर, अरहर, प्रसिद्ध, मूंग, सोयाबीन, उड़द, लोबिया इत्यादि।
- तिल, सरसों, एंडी, मूँगफली, बिनौला, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर बीज आदि।
- केला, अंगूर, आलू, प्याज़, अदरक, इलायची, हल्दी, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी इत्यादि।
PM Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन कैसे करे
- आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना हैं।
- अब वेबसाइट के होम पेज़ पर फॉर्मर ऑप्शन पर क्लिक करके गेस्ट फॉर्मर के विकल्प पर क्लिक करना हैं।
- आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आपको आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी भरकर कैप्चा कोड भी दर्ज करना होगा।
- संपूर्ण जानकारी पूरी करने के पश्चात आपको क्रिएट यूजर विकल्प पर क्लिक करके पंजीकृत मोबाइल संख्या से इस पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। आपके सामने इस योजना का आवेदन पत्र प्रकट हो जाएगा।
- आवेदन पत्र को सावधानी से भरकर और अपने सभी दस्तावेजों को अपलोड करके अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
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