Mukhyamantri Kanyadan Yojana Maharashtra 2024: Application Form, Eligibility | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2024: आवेदन पत्र, पात्रता
महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार की ‘Mukhyamantri Kanyadan Yojana Maharashtra’ के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की जाएगी। यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शादी के लिए वित्तीय सहायता देता है। कन्यादान योजना महाराष्ट्र के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दिया गया लेख पढ़ें।
विषयसूची
- कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2024
- महाराष्ट्र कन्यादान योजना विवरण हाइलाइट्स में
- कन्यादान योजना महाराष्ट्र का उद्देश्य
- कन्यादान योजना महाराष्ट्र के लाभ
- कन्यादान योजना महाराष्ट्र के लिए पात्रता मानदंड
- आवश्यक दस्तावेज़
- कन्यादान योजना महाराष्ट्र के लिए आवेदन कैसे करें?
Kanyadan Yojana Maharashtra 2024
कन्यादान योजना महाराष्ट्र नामक एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग (https://sjsa.maharashtra.gov.in) द्वारा चलाया जाता है। कन्यादान योजना का प्राथमिक लक्ष्य नवविवाहितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम से, कम आय वाले परिवारों के नवविवाहितों को उपयोगिताओं के उपहार और वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य के गरीब परिवारों के कल्याण में सुधार के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने इस दान कार्यक्रम की शुरुआत की।
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महाराष्ट्र कन्यादान योजना विवरण हाइलाइट्स में
नाम | कन्यादान योजना महाराष्ट्र |
लॉन्च किया गया | महाराष्ट्र सरकार द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | महिलाओं को सशक्त बनाना |
लाभ | महिलाओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी |
आर्थिक सहायता | लाभ के रूप में 25 हजार रूपये की |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Kanyadan Yojana Maharashtra का उद्देश्य
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य महाराष्ट्र की खानाबदोश जनजातियों, अनुसूचित जातियों, विमुक्त जातियों, विशेष पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक नुकसान को कम करके मुख्यधारा के समाज में एकीकृत करना है।
Kanyadan Yojana Maharashtra के लाभ
कन्यादान योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी जोड़ों के माता-पिता को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
कन्यादान योजना महाराष्ट्र के लिए पात्रता मानदंड
- विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन को महाराष्ट्र राज्य का नागरिक होना चाहिए।
- दूल्हे की उम्र कम से कम इक्कीस (21) होनी चाहिए और दुल्हन की उम्र अठारह (18) से कम नहीं होनी चाहिए।
- वर-वधू में से एक या दोनों अनुसूचित जाति या खुली जाति अन्य पिछड़ा वर्ग या घुमंतू जनजाति विशेष पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने चाहिए।
- कन्यादान अनुदान योजना केवल वर-वधू की पहली शादी पर ही दी जाएगी।
- सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम दस जोड़ों (20 दूल्हे और 20 दुल्हन) को विवाह समारोह संपन्न कराना होगा।
आवश्यक दस्तावेज़
कन्यादान योजना महाराष्ट्र के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन
- पति-पत्नी का पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र.
- विधवा के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र.
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र.
- आय प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र।
Kanyadan Yojana Maharashtra के लिए आवेदन कैसे करें?
- संबंधित एनजीओ द्वारा सहायक आयुक्त समाज कल्याण को आवेदन करना होगा।
- आवेदन में सभी प्रासंगिक डेटा और आवश्यक कागजी कार्रवाई होनी चाहिए।
- कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त समाज कल्याण को एक प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।
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