Uttar Pradesh सरकार की Kanya Vivah Sahayata Yojana
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Kanya Vivah Sahayata Yojana का प्राथमिक उद्देश्य भवन और अन्य निर्माण प्रक्रियाओं में काम करने वाले लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों और पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों की शादी योग्य बेटियों के लिए पैसे की सहायता करना हैँ, और गलत प्रथाओं को रोकने के लिए वयस्क विवाह जैसी कानूनी व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है।
वे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक राज्य सरकार की इस Kanya Vivah Sahayata Yojana के अंतर्गत पात्र होंगे, जो बोर्ड के नवीनतम विधिवत पंजीकृत सदस्य हों, साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की लड़की अथवा स्वयं पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु बोर्ड द्वारा निर्धारित आयु से कम नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार समय-समय पर, इस Kanya Vivah Sahayata Yojana के तहत ऐसे अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने पंजीकरण के बाद कम से कम 365 दिन की बोर्ड सदस्यता अवधि पूरी कर ली हो, वो सब इस लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विवाह होने के एक वर्ष के अन्दर लोक सेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट पर सभी आवश्यक कागजात के साथ आवेदन करना होगा, लेकिन सामूहिक विवाह की स्थिति में आवेदन तिथि से 15 दिन पूर्व भी किया जा सकता है। शादी के लिए तय हुआ, आवेदन पत्र के साथ आवश्यक कागजों की कॉपी लगाना अनिवार्य होगा।
Kanya Vivah Sahayata Yojana के फ़ायदे
पंजीकृत निर्माण श्रमिक को सभी योग्यताएँ पूर्ण करने की स्थिति में बोर्ड द्वारा उसकी स्वयं की लड़की अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के शादी हेतु आर्थिक सहायता के रूप में लगभग रू. 55,000/- दिए जाएगें। कार्यकर्ता और अंतरजातीय विवाह के लिए रु.आर्थिक सहायता के रूप में 61,000/-दिए जाऐंगे।
सामूहिक विवाह में, एक ही स्थान पर कम से कम 11 जोड़ों का विवाह एक साथ आयोजित होने की स्थिति में, बोर्ड द्वारा बेटी की शादी के लिए पैसों की सहायता के रूप में 65,000 रुपए दिए जायेंगे तथा सामूहिक विवाह भी वित्तीय सहायता के रूप में आयोजित किया जायेगा। बोर्ड द्वारा आयोजक को प्रति जोड़ी रूपये 7,000/- की दर से खर्च का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर एवं वधु की कपड़े खरीदने के लिए, सामूहिक विवाह की प्रस्तावित तिथि से 1 सप्ताह पहले 5000/- पहर एक पंजीकृत श्रमिक के खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और यदि दोनों पक्षों में से एक भी उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कपड़ों के लिए पहले दी गई राशि को समायोजित किया जाएगा। सामान्य/अंतरजातीय विवाह में देय राशि (जैसा भी मामला होगा)।
PM Kisan FPO Yojana ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म
पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्व-विवाह की स्थिति में उपरोक्तानुसार लाभ की राशि इस शर्त के साथ देय होगी, कि उसके पिता/माता को इस मदद में कोई पैसा न दिया गया हो। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह की स्थिति में यह लाभ केवल उसी स्थिति में देय होगा, जब उसका विवाह कानूनी रूप से तलाकशुदा हो या उसके पति की मृत्यु के बाद उसका पुनर्विवाह किया जा रहा हो। तलाक के मामलों में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रति और पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह के मामले में सक्षम स्तर से जारी पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी आवश्यक दस्तावेज के रूप में देनी होगी। पुनर्विवाह के मामलों में दी गए लाभ के पैसे सामूहिक विवाह के मामलों में दिए गए पैसों के बराबर होगे।
Kanya Vivah Sahayata Yojana के लिए पात्रता
निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीकरण के बाद बोर्ड की सदस्यता अवधि कम से कम 365 दिन पूर्ण होनी चाहिए।
विवाह के एक वर्ष के भीतर एवं सामूहिक विवाह के मामले में 15 दिन पहले आवेदन का प्रावधान किया गया है।
लाभार्थी श्रमिक की पुत्री का आधार कार्ड प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और
लाभ 2 बच्चों की सीमा तक ही रहेगा।
Kanya Vivah Sahayata Yojana का लाभ लड़की और एवं प्रस्तावित लड़का के क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष की निर्धारित आयु पूर्ण करने पर दिया जाएगा।
कन्या विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन फार्म
विवाह होने के एक वर्ष के अन्दर लोक सेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट पर समस्त आवश्यक कागजात के साथ आवेदन करना होगा, लेकिन सामूहिक विवाह की स्थिति में आवेदन तिथि से 15 दिन पूर्व भी किया जा सकता है। शादी के लिए तय हुआ. वे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे, जो बोर्ड के नवीनतम विधिवत पंजीकृत सदस्य हों, साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा पंजीकृत महिला श्रमिक की लड़की की आयु स्वयं से कम नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु। ऐसे अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने पंजीकरण के बाद बोर्ड की सदस्यता का कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया है, इस कन्या विवाह सहायता योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे।
Kanya Vivah Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
संबंधित बेटी और दूल्हे की उम्र के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / परिवार रजिस्टर की स्व-सत्यापित प्रति।
1. विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार/पार्षद/पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
2. यदि बेटी को गोद लिया गया है तो उससे संबंधित अभिलेख प्रमाणित होते हैं।
3. लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक का परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड या उसके समकक्ष अभिलेख।
4. विवाह करने वाले दूल्हा-दुल्हन की फोटो की स्वप्रमाणित प्रति, मजदूर द्वारा सत्यापित।
5. पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों के लिए भवन और अन्य निर्माण प्रक्रियाओं में काम करने के लिए निर्धारित प्रारूप में रोजगार / स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।
6. पंजीकृत श्रमिक को स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उसे राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित किसी भी समान योजना में लाभ नहीं मिला है।
7. स्तर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति आवश्यक अभिलेख के रूप में आवश्यक होगी। पुनर्विवाह के मामलों में देय लाभ की राशि सामूहिक विवाह के मामलों में देय राशि के बराबर होगी।
8. पंजीकृत श्रमिक को राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान योजना में लाभ प्राप्त होने की स्थिति में उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
Frequently Asked Questions
क्या यह कन्या विवाह सहायता योजना केवल एक जैसी जाति विवाह के लिए है?
नहीं, अंतरजातीय विवाह से भी लाभ मिलेगा.
कन्या विवाह सहायता योजना लाभार्थियों को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा?
रु. 55,000/-
अंतरजातीय विवाह के लिए कितनी राशि?
रु. 61,000/-
कौन आवेदन कर सकता है?
अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
कन्या विवाह सहायता योजना की आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के अन्दर लोक सेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट पर समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा, लेकिन सामूहिक विवाह के मामले में 15 दिन पूर्व भी आवेदन किया जा सकता है। शादी की तारीख तय हो गई.
वे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे, जो बोर्ड के नवीनतम विधिवत पंजीकृत सदस्य हों, साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा स्वयं पंजीकृत महिला श्रमिक की पुत्री की आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु से अधिक। ऐसे अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने पंजीकरण के बाद बोर्ड की सदस्यता का कम से कम 365 दिन पूरा कर लिया है, इस Kanya Vivah Sahayata Yojana के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे।
किस प्रकार के दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
संबंधित बेटी और दूल्हे की उम्र के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति।
विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार/पार्षद/पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
यदि बेटी को गोद लिया गया है तो उससे संबंधित अभिलेख प्रमाणित हैं।
लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक का परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड या उसके समकक्ष अभिलेख।
विवाह करने वाले दूल्हा-दुल्हन की फोटो की स्वप्रमाणित प्रति, मजदूर द्वारा प्रमाणित
पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक भवन एवं अन्य निर्माण प्रक्रियाओं में कार्य करने के लिए निर्धारित प्रारूप में रोजगार/स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।
पंजीकृत श्रमिक को स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उसे राज्य या केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित किसी भी समान योजना में लाभ नहीं मिला है।
स्तर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति आवश्यक अभिलेख के रूप में आवश्यक होगी। पुनर्विवाह के मामलों में देय लाभ की राशि सामूहिक विवाह के मामलों में देय राशि के बराबर होगी।
पंजीकृत श्रमिक को राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान योजना में लाभ प्राप्त होने की स्थिति में उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।
बेटी गोद ली है तो कौन सा दस्तावेज जरूरी है?
यदि बेटी को गोद लिया गया है तो उससे संबंधित अभिलेख प्रमाणित होते हैं।
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