Saur Sujala Yojana: दोस्तों राज्यों की वर्तमान सरकारें, किसानों की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। आए दिन भारत की राज्य सरकारेँ किसानों के लिए नई-नई योजनाएँ लेकर आ रही है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ सरकार भी किसानों के लिए Solar Pump Yojana लेकर आई है। जिसका नाम है, Saur Sujala Yojana। किसान Saur Sujala Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सोलर पंप प्राप्त कर सकते है। उन्हें सरकार द्वारा 60% सब्सिडी दी जाएगी।
यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरु की गई है। इसमें किसानो को सिंचाई करने हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किये जा रहे है, ताकि किसान को कृषि कार्य में आर्थिक सहायता मिल सके।
जो भी किसान Saur Sujala Yojana का लाभ लेना चाहते है, वे इस योजना की सभी महत्वपूर्ण बाते इस आर्टिकल के माध्यम से जान सकते है। सौर सुजला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन, Saur Sujala Yojana का उद्देश्य, सौर सुजला योजना के तहत् आवेदन की प्रक्रिया, सौर सुजला योजना के तहत वितरित सोलर पम्पों की क्षमता क्या है। इस आर्टिकल के माध्यम से आप सभी जानकारी प्राप्त करके, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज की जानकारी ले सकते है।
Saur Sujala Yojana Details
योजना का नाम | सौर सुजला योजना |
किस राज्य के किसानो को मिलेगा लाभ | छत्तीसगढ़ राज्य |
उद्देश्य | सौर सुजला योजना में सोलर पम्प प्रदान करना |
आधिकारिक पोर्टल | https://www.creda.in/ |
Saur Sujala Yojana का क्रियान्वयन
सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास. अभिकरण (CREDA- Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) द्वारा किया जा रहा है। योजनांतर्गत इस योजना का लाभ लेने वाले का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक योजनांतर्गत 01 लाख से अधिक सोलर पम्पों का लक्ष्य और स्थापना भी की जा चुकी है।
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इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
सुजला योजना का लाभ लेने के लिए आवदेक किसान के पास स्वयं के नाम की कृषि भूमि एवं जल स्त्रोत जैसे (बोरवेल, कुआ, नदी/नाला आदि) होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ पते के प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति, आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, भूमि का खसरा / रकबा एवं कार्य स्थल का सत्यापित नक्शा, जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रोसेसिंग शुल्क की राशि एवं आवदेक के 02 फोटोग्राफ जमा करना अनिवार्य है।
Saur Sujala Yojana के तहत आवेदन की प्रक्रिया
सोर सुजला योजना का लाभ केवल छतीसगढ़ राज्य के नागरिको को ही दिया जायेगा। जो नागरिक छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है, वे पात्र नागिरक योजना के ऑनलाइन पोर्टल या कार्यालय पर जाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु कृषक कृषि विभाग या क्रेडा, के कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाईन पोर्टल (creda.co.in) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। सुजला योजना आवेदन फार्म को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।
Saur Sujala Yojana के तहत वितरित सोलर पम्पों की क्षमता
- सौर सुजला योजना के अंतर्गत 03 HP एवं 05 HP क्षमता के सर्फेस एवं सबमर्सिबल सोलर पम्पों की स्थापना की जा रही है।
- संयंत्र में टुट-फूट एवं चोरी / क्षतिग्रस्त होने पर 05 वर्षीय बीमा का भी प्रावधान है।
- योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर पम्पों की ऑन साईट वारंटी एवं रख-रखाव स्थापनाकर्ता के द्वारा 05 वर्ष तक किया जाता है।
योजनांतर्गत मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी
पंप क्षमता / प्रकार का विवरण | एससी/एसटी लाभार्थी का अंशदान | अन्य पिछड़ा वर्ग लाभार्थी का अंशदान | सामान्य लाभार्थी का अंशदान |
03 HP/ AC/DC Surface/submersible | 7000 | 12000 | 18000 |
05 HP/ AC/DC Surface/submersible | 10000 | 15000 | 20000 |
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